दामाद का 'अमान्य' कॉलेज खरीदेगी भूपेश बघेल सरकार, लग चुके हैं धोखाधड़ी के आरोप
दामाद का 'अमान्य' कॉलेज खरीदेगी भूपेश बघेल सरकार, लग चुके हैं धोखाधड़ी के आरोप
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज को राज्य की भूपेश बघेल सरकार द्वारा खरीदने के फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने एक असामान्य फैसला लेते हुए कानून बना कर एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की कवायद आरंभ कर दी है, जो आर्थिक तौर पर लगभग दिवालिया हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मेडिकल कॉलेज सीएम भूपेश बघेल के दामाद के परिवार से संबंधित है। दरअसल, इस कॉलेज का मालिकाना हक़ उस परिवार के पास हैं, जिसमें भूपेश बघेल की बेटी का विवाह हुआ है। ये मामला दुर्ग में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से संबंधित है।

इस कॉलेज का स्वामित्व चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल (CCMH) के पास है, जो एक ग़ैर-सूचीबद्ध (unlisted) कंपनी है। इस कंपनी का पंजीकरण मार्च 1997 में हुआ था। दुर्ग से 5 बार सांसद रहे कांग्रेस नेता चंदूलाल चंद्राकर का देहांत 1995 में 74 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वो एक बड़े पत्रकार भी रहे थे। साथ ही वो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु आंदोलन चलाने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। CCMH के डायरेक्टर मंगल प्रसाद चंद्राकर और चंद्राकर समुदाय की माँग के बाद इस अस्पताल को बनाया गया था। मंगल प्रसाद चंद्राकर इस अस्पताल के 5 फीसद शेयर्स के मालिक हैं। इसके कुल 59 शेयरहोल्डर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ड्राफ्ट किए गए बिल में इस अस्पातल के अधिग्रहण की योजना है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। बिल में बताया गया है कि जनहित में इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण जरुरी है। 

अब बघेल सरकार कॉलेज की चल-अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी और बदले में रुपए CCMH को देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक , इस मसौदे को तैयार कर रहे अधिकारी भी असहज हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल की बेटी दिव्या का विवाह मंगल प्रसाद चंद्राकर के भतीजे से हुआ है। क्षितिज के पिता विजय, मंगल प्रसाद के छोटे भाई हैं। भूपेश बघेल ने इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने का ऐलान फरवरी में ही सोशल मीडिया पर कर दिया था। CCMH पर अभी 125 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड है। अप्रैल 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने इस कॉलेज को धोखाधड़ी में शामिल पाया था। 2017 के बाद से इस कॉलेज के पास कोई मान्यता ही नहीं है। अधिकारीगण कह रहे हैं कि विधेयक के विधानसभा में आने से पहले वो कुछ नहीं कह सकते।

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