भोपाल:  9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत, 32 दिनों में आया फैसला
भोपाल: 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत, 32 दिनों में आया फैसला
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भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित मांडवा बस्ती दुष्कर्म और हत्या मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया. अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. 8 जून को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने बच्ची की लाश को नाले में फेंक दिया था. 9 जून की सुबह बच्ची की लाश मिली थी. 

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कुछ दिन की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया था. घटना के एक महीने के अंदर ही अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा दी है. न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने ये फैसला सुनाया. फैसला सुनते वक़्त आरोपी विष्णु अदालत रूम में बिल्कुल शांत खड़ा रहा. फांसी की सजा सुनते ही आरोपी की आंखों में आंसू आ गए और फैसले की प्रतिलिपि पर जब उसके हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे तो उसके हाथ कांप रहे थे. वहीं फैसला सुनते ही बच्ची के परिवार वाले भी अदालत में ही रो पड़े. बच्ची की मां को वहां उपस्थित अन्य परिजन बाहर लेकर आए.

कोर्ट ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए फैसला दिया है. अदालत में चार्जशीट फाइल होने के 18 दिनों के अंदर फैसला सुना दिया गया. बता दें क‍ि भोपाल के कमला नगर क्षेत्र में एक नाले से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था. उसके शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई. बच्ची शाम से लापता थी. बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी 35 साल के विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को भोपाल से लगभग 250 किमी दूर ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का में हिरासत में लिया गया था.

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