इतिहास में पहली बार आयकर विभाग ने बढ़ाई एक साल की मोहलत
इतिहास में पहली बार आयकर विभाग ने बढ़ाई एक साल की मोहलत
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भोपाल : देश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के वजह से ठप कारोबार को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न एवं टैक्स भरने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत बढ़ा दी है. आयकर विभाग के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा फैसला हुआ है. फिलहाल विभाग को जुर्माना, वसूली और डिमांड नोटिस जैसी सख्त कार्रवाई न करने को कह दिया गया है.

दरअसल, सीबीडीटी ने कोरोना महामारी के वजह से पिछले वित्त वर्ष का टैक्स वसूली, रिटर्न जमा करने और विभागीय स्तर पर समयबद्ध असेसमेंट के लिए यह अवधि 31 मार्च 2020 से तीन महीने तक आगे बढ़ा दी थी. इस बीच कोरोना संकट लगातार बढ़ता ही गया, इसलिए यह तारीख अगले साल के वित्तीय वर्ष समापन तक बढ़ा दी गई है. इस निर्णय से देशभर के करदाताओं को राहत मिलने वाली है. 

बता दें की इस तरह दोनों वित्त वर्ष का लेखा-जोखा और टैक्स अदायगी एक साथ की जा सकेगी. साथ ही पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर में छूट का लाभ लेने के लिए जो करदाता निवेश नहीं कर पाए थे उन्हें भी 31 मार्च 2021 तक का वक्त और मिल जाएगा. देश में वर्ष 1961 से लागू हुए आयकर अधिनियम के बाद यह पहला अवसर है जब विभाग ने करदाताओं को टैक्स और रिटर्न आदि जमा करने के लिए पूरे एक साल की अवधि बढ़ा दी है. छह दशक के दौरान युद्ध, बाढ़ अथवा भूकंप की विभीषिका जैसी आपदाओं के वजह से ऐसे मौके कई बार आए जब विभाग संबंधित राज्यों में कुछ महीनों की मोहलत बढ़ा चुका है.

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