भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाया
भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाया
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सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि हम 11 फरवरी को इस पर सुनवाई करेंगे. यह सुनवाई अब अन्य न्यायाधीश करेंगे. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दिलाने का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की अलग पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी. पांच सदस्यीय पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने मंगलवार को यह कहते हुए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था कि पहले वह इस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश हुए थे, जब सरकार ने पुनर्विचार का अनुरोध किया था.

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आगर आपको नही पता तो बता दे कि गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिये पहले निर्धारित की गई 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के अलावा यूनियन कार्बाइड और दूसरी फर्मो को 7,844 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया जाए. यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के भोपाल स्थित संयंत्र से दो-तीन दिसंबर, 1984 को एमआईसी गैस के रिसाव के कारण हुई त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये थे और 1.02 लाख लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

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