भोपाल कलेक्टर का आदेश, कन्टेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह खुलेगी शराब दूकान
भोपाल कलेक्टर का आदेश, कन्टेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह खुलेगी शराब दूकान
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब की दुकानों के खोलने के बारे में आदेश जारी हो गया है. जारी किए गए आदेश के अनुसार राजधानी की 93 में से 64 शराब की दुकानें आज से खोली जाएंगी. बाकी की दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने के कारण नहीं खोली जाएंगी. इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा.

वहीं राजधानी भोपाल के शराब कारोबारियों ने दुकानों को खोलने से मना कर दिया है. क्योंकि शराब कारोबारियों में पुराने आधार पर दुकानें खोलने और नए करार को लेकर कन्फ्यूजन में है. इसको लेकर भोपाल के शराब कारोबारियों ने उच्च न्यायलया में याचिका भी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 2 जून को होनी है. 

हालांकि भोपाल कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद से राजधानी की 64 दुकानों पर हर दिन के हिसाब से कुल 1 करोड़ 77 लाख रुपये लाइसेंस फीस लगना आरंभ हो जाएगा. ऐसे में शराब की दुकानें खुले या ना खुले करार के आधार पर शराब कारोबारियों को राज्य सरकार को फीस का भुगतान करना पड़ेगा.

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