स्याही फैंकने वाली महिला जमानत पर रिहा
स्याही फैंकने वाली महिला जमानत पर रिहा
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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फैंकने के मामले की आरोपी भावना अरोड़ा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिम्मेदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की घटना स्पष्टतौर पर सुरक्षा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही को दर्शाती है।

दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हेतु जिम्मेदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुरक्षित नहीं हैं। न्यायालय की ओर से यह भी कहा गया कि जब एक समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस तरह से स्याही फैंकी जा सकती है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। 

विशेषतौर पर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भावना अरोड़ा को 10 हजार रूपए के मुचलके के साथ 10 हजार रूपए भरकर जमानत पाने का आदेश दिया। न्यायाधीश द्वारा यह भी कहा गया कि आरोपी भावना अरोड़ा 18 जनवरी से जेल में हें।

इस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखने का कोई उद्देश्य नहीं था मगर उन्हें सबब मिला। मुख्यमंत्री पर हमले की बात को आरोपी ने स्वीकार कर लिया है। इसे लोकतंत्र पर हमला भी बताया है। 17 जनवरी को रैली में केजरीवाल ने कथिततौर पर स्याही फैंकने की बात भी कही थी। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया।

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