गणतंत्र दिवस पर गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लीजिए ये जरुरी नियम, वरना हो जाएगी सजा
गणतंत्र दिवस पर गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लीजिए ये जरुरी नियम, वरना हो जाएगी सजा
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नई दिल्लीः भारत में राष्ट्रीय त्योहार आते ही सबके मन में देशभक्ति की भावना उमड़ने लगती है. विशेष रूप से गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस को लोग घरों, कार, बाइक आदि पर तिंरगा झंडा लगाते हुए नजर आते हैं. कोई शरीर पर तिरंगे झंडे का पेंट कराता है, तो कोई छाती में बैज लगाकर देशभक्ति की भावना को जाहिर करता है. वही एक फिर गणतंत्र दिवस आने वाला है. ऐसे में कई व्यक्तियों ने अपने वाहनों पर तिंरगा झंडा लगाने के लिए खरीद लिया होगा, किन्तु ऐसा करने से पहले सावधान हो जाइए. ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है, आइए जानते हैं, इसके नियम:-

कुछ खास लोग लगा सकते हैं झंडा:-
गणतंत्र दिवस से पूर्व मार्केट में तिरंगा झंडे बिकते हुए नजर आ रहे हैं. कई लोग वाहनों पर झंडा लगाने के लिए, इनको खरीदते भी हैं, मगर ऐसा करने से आपको सजा हो सकती है. भारतीय झंडे कोड के मुताबिक, वाहनों पर झंडा लगाने का अधिकार कुछ खास व्यक्तियों को ही दिया गया हैं, इनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति गाड़ी पर झंडा लगाता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.

झंडा लगाने के हैं कुछ नियम:-
राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर वर्ष 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था. इसके तहत, तिरंगा फहराने को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए. इन्हीं नियमों में से एक में बताया गया कि वाहनों पर झंडा कौन लगा सकता है. इसके लिए, उनको खास अधिकार दिए गए हैं.

इनको है तिरंगा लगाने का अधिकार:- 
नियम के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उप राज्यपाल, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय के जस्टिस तथा भारत के विदेशों में कार्यरत कमीशन व पोस्ट के अध्यक्ष ही वाहनों पर झंडा लगा सकते हैं. इनके अतिरिक्त किसी अन्य शख्स द्वारा वाहन पर झंडा लगाने पर जेल या जुर्माना हो सकता है.

वर्ष 2004 में मिली घरों पर तिरंगा फहराने की अनुमति:-
बता दें कि पहले घरों पर भी तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी. सिर्फ सरकारी दफ्तर, विभाग व शिक्षण संस्थानों पर ही तिरंगा फहराया जा सकता था. इसके विरुद्ध नवीन जिंदल कोर्ट गए. उनकी याचिका पर वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक भारतीय को झंडा फहराने की अनुमति दी.

शर्तों के साथ रात में भी फहराया जा सकता है तिरंगा:-
बता दें कि पहले रात में भी तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था. सूर्यास्त के वक़्त सम्मान के साथ इसे उतारा जाता है तथा फिर दोबारा सुर्योदय के वक़्त फहराया जाता है. वहीं, दिसंबर 2009 में गृह मंत्रालय ने रात में तिरंगा फहराने के लिए सशर्त मंजूरी दी. नियम के अनुसार, पर्याप्त रोशनी का इंतजाम हो, तो रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है. 

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