Nov 07 2015 07:58 PM
चंडीगढ़: बीफ के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया है। जिसके तहत बीफ खाने या बेचने पर 5 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। यह जानकारी राज्य के कृषि डेयरी और सिंचाई मंत्री ओपी धनखड़ ने दी। उन्होने यह भी कहा कि इस पर पूरा प्रोपोजल तैयार हो गया है, केवल राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है।
धनखड़ ने यह भी कहा कि हरियाणा के लिए अच्छी बात ये है कि विरोधी पार्टियों का राज्य से सफाया हो गया है। आज जब हम गीता पढ़ाने की बात करते है, तो लोगो को असहिष्णुता लगने लगती है। अभय चौटाला के मोदी को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि वो शिलान्यास की बाते करते हैं, जिनकी मिट्टी भी बह गई है। अब हरियाणा में केवल शिलान्यास नहीं, बल्कि निर्माण का कार्य होगा।
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