Jan 09 2018 01:08 PM
पटना : नशे की ललत के चलते जहां बच्चे पढ़ाई की जगह अपराध का रास्ता चुन रहे है उन अपराध के रास्ते पर बच्चे न जाए इसके लिए बिहार सरकार ने अब एक और नशे पर रोक लगा दी है वो है ई-सिगरेट.इस नए नियम के लिए सरकार ने तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
आपको बता दें कि बिहार ई-सिगरेट पर रोक लगाने वाला आठवां राज्य बना है. बिहार सरकार ने यह फैसला तंबाकू के बढ़ रहे उपयोग को देखते हुए लिया है इसको लेकर सरकार का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री के आंकड़ों से यह पता चला है कि युवाओं द्वारा ई-सिगरेट का प्रयोग अधिक किया जा रहा है.
वहीं सरकार के इस निर्णय के बाद ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है. राज्य औषधि नियंत्रक रवींद्र कुमार सिन्हा का कहना है कि राज्य में ई-सिगरेट के जरिए निकोटीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है.
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