पेंशनरों को बड़ी राहत,  जीवित होने का सबूत देने अब  बैंक नहीं जाना पड़ेगा
पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवित होने का सबूत देने अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा
Share:

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनरों के हित में एक और राहत भरा जरुरी कदम उठाया है. पेंशन जारी रखने के लिए अब पेंशनयाफ्ता लोगों को जीवित होने का सबूत देने के वास्ते बैंक जाने की जरूरत नहीं रहेगी. इसके लिए आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ इसे ऑनलाइन पेश करने की सुविधा रहेगी. यह जानकारी कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कल राज्यसभा में दी.

कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कल राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार की पेंशन लेने वालों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को अब अपनी पेंशन जारी रखने में कोई प्रक्रियागत समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब उनके पेंशन नियमित रूप से बैंक में जाएगी और पेंशनयाफ्ता लोगों को जीवित होने का सबूत देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है. बता दें कि अभी हर पेंशनर को साल में एक बार वर्ष के अंतिम माह में सम्बन्धित बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने जीवित होने की तस्दीक करानी पड़ती है. अब पेंशनयाफ्ता लोगों को अब बैंक जा कर जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र नहीं देना होगा बल्कि वह आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के जरिये या फिर इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ इसे ऑनलाइन पेश कर सकता है

अगर पेंशनयाफ्ता व्यक्ति अपनी गंभीर बीमारी या असमर्थता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित सूचना देता है तो बैंक की भुगतान शाखा का अधिकारी खुद ही घर या अस्पताल जा कर पेंशनयाफ्ता व्यक्ति का जीवन संबंधी प्रमाणपत्र दर्ज करेगा. पेंशनरों की सुविधा के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में पेंशनयाफ्ता लोगों के लिए आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ‘‘जीवन प्रमाण’’ की शुरूआत की थी. देश में करीब 58 लाख लोग केंद्र सरकार की पेंशन ले रहे हैं.

जिले के दो लाख 19 हजार पेंशनधारी का ऑनलाइन डाटा हो रहा तैयार

अब 20 दिन के अन्दर निपटेंगे EPFO के दावे

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -