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मुंबई : हाल ही में एक ट्रांसजेंडर को अपना बैंक अकाउंट खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल खाता खोलने और दूसरे फाॅर्म में उनके लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं था। दूसरी ओर अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को फाॅर्मों में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते समय न्यायालय द्वारा विभिन्न कामकाजों में ट्रांसजेंडर के काॅलम का उल्लेख करने का निर्णय दिया गया था लेकिन इसके बाद भी कई स्थानों पर ट्रांसजेंडर्स को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें रिज़र्व बैंक आॅफ इंडिया ने मामला संज्ञान में लिया है।
दरअसल एक ग्राहक को बैंक में जाने पर अपना खाता खोलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर खाता खोले जाने और दूसरे फार्म में उनके लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं दिया गया है।
आरबीआई ने अपनी अधिसूचना में बैंको को विभिन्न फार्मों में तीसरे लिंग को शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। यदि इसके बाद भी उपभोक्ताओं को मुश्किल होगी तो उनकी परेशानी पर ध्यान दिया जाएगा।