'कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जाएं..', कोर्ट इस आदेश की वजह क्या ?
'कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जाएं..', कोर्ट इस आदेश की वजह क्या ?
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बैंगलोर: अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के साथ शुरू से ही विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच अब बेंगलुरु की एक अदालत ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस और उसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश MRT म्यूजिक कंपनी द्वारा ‘KGF चैप्टर 2’ के गानों के कॉपीराइट उल्लंघन मामले को लेकर की गई शिकायत के बाद दिया है। 

 

दरअसल, MRT म्यूजिक कंपनी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो यात्रा' के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज बनाए गए हैं, उसमें उनकी फिल्म KGF-2 के गाने का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में MRT म्यूजिक ने शुक्रवार (4 नवंबर) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पार्टी पदाधिकारी सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और IPC के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सोमवार (7 नवंबर) को हुई सुनवाई में अदालत ने आदेश जारी कर कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के जरिए ये साबित किया गया है कि उसके ऑरिजिनल वर्जन का उपयोग कुछ मामूली परिवर्तन के साथ किया गया है। कोर्ट ने यह माना है कि इस तरह के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बढ़ावा देते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा है कि जिन वीडियो में इन गानों का उपयोग किया है, उसे कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल से डिलीट किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है। वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में हुई सुनवाई की जानकारी ही नहीं थी। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि, 'हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट के आदेश के संबंध में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही के बारे में न तो जानकारी दी गई और न ही वहाँ हमारी मौजूदगी थी। आदेश की कोई कॉपी भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हम हर संभव कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे।'

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