कोरोना ने बढ़ाई बांग्लादेश की मुसीबत, 3 अगस्त तक जारी रहेंगे प्रतिबंध
कोरोना ने बढ़ाई बांग्लादेश की मुसीबत, 3 अगस्त तक जारी रहेंगे प्रतिबंध
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बीते कुछ समय से सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है. उसी बीच बांग्लादेश में कोरोना के प्रकोप के कारण लगे प्रतिबंधों के समय को सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिनों-दिन देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, यदि बात बांग्लादेश की करे तो बांग्लादेश में अब तक  में 1,45,483 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 1,847 लोग अपनी जान गँवा चुके है। डेली स्टार न्यूज के अनुसार सरकार द्वारा देश में लागू लॉकडाउन का समय मंगलवार को ख़त्म हो गया था, जिसे केंद्र सरकार ने  बांग्लादेश की स्थिति देखते हुए 3 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।

वही कैबिनेट डिवीजन ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि "प्रतिबंध 1 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। साप्ताहिक अवकाश भी इन प्रतिबंधों के दायरे में रहेंगे।" अधिसूचना में जारी किये गए नए दिशा-निर्देशों को बताते हुए कहा गया है कि बिना किसी आवश्यक कार्य के लोगों को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही अधिसूचना के अनुसार, ईद-उल-अजहा को नज़र में रखते हुए पशु बाजारों की व्यवस्था की अनुमति दी जाएगी परन्तु इन सब को ध्यान में रखते हुए  सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाना अतिआवश्यक होगा। वहीं किसी भी शैक्षणिक संस्थान को प्रतिबंध के दौरान खुले रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऑनलाइन पाठ्यक्रम को जारी रखने की अनुमति है।

इन सबके अलावा यह दिशा-निर्देश भी जारी किये गए है. कि हर किसी को बाहर निकलने से पहले फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और घर से बाहर जाने पर जरूरी एहतियात बरतना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि यदि किसी ने इनका उल्लंघन किया तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मार्केट, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को शाम के सिर्फ 7 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश पर हाथ धोने की सुविधा, सैनिटाइजर, वाहन कीटाणुरहित सेवाएं सुनिश्चित करना भी अनिवार्य होगा। राजमार्गों और नदी मार्गों के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन (ट्रक, लॉरी और मालवाहक जहाज) की आवाजाही स्वास्थ्य सेवा प्रभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के बाद ही जारी रहेगी।

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