अब ख़राब सड़क निर्माण पर ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा, १ लाख रुपया तक जुर्माना
अब ख़राब सड़क निर्माण पर ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा, १ लाख रुपया तक जुर्माना
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नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद  ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। और इससे संभंधित नए खबरे भी सामने आ रही है लेकीन आम जनता ने खराब सड़कों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा है कि खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी भी जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात के नए संसोधित नियमों के लागू होने के बाद गडकरी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं।

अब  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ठेकेदारों पर शिकंजा कंस दिया है लेकिन आपको यह जान  आवश्यक है कि किन बातो पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में के अंतर्गत चालान का प्रवाधान नहीं हैं वो है अगर आप आधी बाजू की शर्ट पहन कर गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान नहीं होगा तथा अगर आप लुंगी-बनयान पहनकर गाड़ी चलाते हैं तब भी आपका कोई चालान नहीं कटेगा साथ ही गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर भी आपका चालान नहीं काटा जायेगा   और अगर गाड़ी का शीशा गंदा हो, तब भी आपका चालान नहीं कटेगा वही चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर आपका चालान नहीं कटेगा

हाल ही में सामने ए कुछ मामलो के तहत नए मोटर व्हीकल एक्ट को कई लोग सही बता रहे हैं तो काफी लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी की RC, लाइसेंस, इंश्योरेंस और  पीयूसी को डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही है और चालान काट रही है। इतना ही नहीं पुलिस लोगों को परेशान भी कर रही है। इन हालात को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए।

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