नरोदा पाटिया दंगा: बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, HC ने सुनाई थी 21 साल की सजा
नरोदा पाटिया दंगा: बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, HC ने सुनाई थी 21 साल की सजा
Share:

नई दिल्ली: गुजरात में 2002 में बहुचर्चित नरोदा पाटिया दंगे के मामले के दोषी पाए गए बजरंग दल के बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. बाबू बजरंगी ने स्वास्थ्य आधार पर अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. बजरंगी को 21 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. इससे पहले इसी वर्ष जनवरी में नरोदा पाटिया दंगे के मामले में सजा काट रहे चार दोषियों उमेश भाई भारवाड, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौड़ को भी सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी.

ये हैं देश की सबसे युवा पंचायत प्रधान, जिन्होंने लागू की शराबबंदी, पीएम मोदी कर चुके हैं सम्मानित

नरोदा पाटिया दंगे के मामले में दोषी पाए गए बाबू बजरंगी ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी जमानत याचिका में कहा था कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कुछ समय पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है. गत वर्ष अप्रैल में गुजरात उच्च न्यायालय ने बाबू बजरंगी को दोषी करार देते हुए उसे 21 साल कैद की सजा सुनाई थी. इससे पहले विशेष अदालत की तरफ से बाबू बजरंगी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी सजा घटाकर 21 साल की जेल कर दी थी.

आखिर क्यों 8 मार्च को ही मनाते हैं 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस'

गत वर्ष अप्रैल में गुजरात उच्च न्यायालय ने नरोदा पाटिया दंगे मामले में फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इस नरसंहार में कुल 97 लोग मारे गए थे और 33 लोग घायल हो गए थे. बाबू बजरंगी ने उच्च न्यायालय के फैसले को भी चुनौती दी थी. दंगे को लेकर गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार भी सवालों के दायरे में आ गई थी.

खबरें और भी:-

भारतीय शेयर बाजार में आई जबरदस्त बढ़त, रुपए में भी दिखी मजबूती

85,000 रु प्रतिमाह वेतन, National Seeds Corporation Limited में वैकेंसी

नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मांग रहा नौकरियां, एक साथ ढेरों पदों पर करें अप्लाई

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -