बाबरी विध्वंस मामला: जज ने माँगा 6 माह का समय, SC ने कहा - फैसला देने के बाद ही हों रिटायर
बाबरी विध्वंस मामला: जज ने माँगा 6 माह का समय, SC ने कहा - फैसला देने के बाद ही हों रिटायर
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नई दिल्‍ली: बाबरी मस्जिद विध्‍वंस मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव ने इस मामले की सुनवाई के लिए छह मांग का अतिरिक्‍त समय मांगा है. वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा है कि CBI न्यायाधीश एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें सेवानिवृत्त न किया जाए. दरअसल CBI जज एसके यादव ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्‍त समय देने के लिए कहा है.

इस पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये बेहद आवश्यक है कि CBI जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को सेवानिवृत्त न किया जाए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह नियम देखकर बताएं कि किस प्रावधान के तहत सेशन जज की रिटायरमेंट की निर्धारित सीमा को बढ़ाया जाए. सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा.

दरअसल, इससे पहले शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल 2017 को कहा था कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर 1992 के राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोप में मुकदमा चलेगा और प्रतिदिन सुनवाई करके इसकी कार्यवाही दो साल के अंदर 19 अप्रैल 2019 तक पूरी की जायेगी.

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