ट्रिपलिंग करने और बिना हेलमेट गाडी चलने पर  नहीं कटेगा चालान, अब ये राज्य में ख़ुशी की लहर
ट्रिपलिंग करने और बिना हेलमेट गाडी चलने पर नहीं कटेगा चालान, अब ये राज्य में ख़ुशी की लहर
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भारत में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर नया मोटर व्हीकल संसोधन एक्ट एक ऐसा कानून रहा, जिसने सालों पुरानी सोच को बदल कर रख दिया। हालांकि, यह कानून कई राज्यों में पहले लागू नहीं हुआ और कई राज्यों में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) की राशि को घटा दिया गया। अब इस कड़ी में गुजरात सरकार ने एक नया ऐलान किया है, जहां बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने और ट्रिपलिंग करने पर लोगों को ट्रैफिक चालान नहीं भरना पड़ेगा। हां, ये सच है। गुजरात ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशि को कई गुना तक घटा दिया था। हालांकि, केवल शहरी इलाकों में ही लोग बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग सवारी कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर अभी भी लोंगो को हेलमेट पहनना अनिवार्य है

ध्यान देने वाली बात ये है की गुजरात उन राज्यों में से एक था, जिसने नए मोटर वाहन संशोशन कानून के लागू होने के बाद ट्रैफिक चालान की राशि में कटौती की थी। नए ट्रैफिक नियमों में जहां हेलमेट पहनकर कर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं गुजरात सरकार ने इसे घटा कर 500 रुपये कर दिया गया था। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई जुर्मानों में कमी की गई थी।गुजरात सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। राज्य सरकार के मुताबिक यह फैसला लोगों को ही रही परेशानियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है।

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