ATM से पैसे नही निकले तो मिलेंगे 100 रु. हर रोज़
ATM से पैसे नही निकले तो मिलेंगे 100 रु. हर रोज़
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कई बार दोस्तों अपने देखा होगा की आपके अकाउंट में पैसा निकले के लिए आपके नज़दीक ATM पर जातें उस समय ऐसा होता है की आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं पर पैसा ATM से नहीं निकलता है और ATM आपको रसीद भी देता है अब ऐसी स्तिथि में घबरा जातें हैं पर अब आपको ज्यादा परेशान होने कि जरुरत नही है बल्कि आप अपने सम्बंधित बैंक को सूचित करें. इतना ही नहीं बल्कि ऐसा होने पर आप अपने बैंक से रोज 100 रुपये की पेनल्टी भी वसूल सकते हैं. जब तक बैंक आपका पैसा नहीं लौटोता तब तक रोज यह पेनल्टी मिलती रहेगी.

आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है. आपको पेनल्टी पाने के लिए ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही शिकायत करना जरूरी है. इसके बाद शिकायत करने पर बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा.

इन तरीकों से मिलेगी पेनल्टी

ट्रांजेक्शन फेल होने पर अपने बैंक में एटीएम स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें. एटीएम मशीन में ही संबंधित ब्रांच और मैनेजर का नाम व नंबर लिखा होता है. शिकायत ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही करें। बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें.  ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें.

ब्रांच मैनेजर से बैंक की मोहर और साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें. इसकी कॉपी के जरिए आप पेनल्टी के 100 रुपये प्रति दिन पा सकेंगे. शिकायत करने के बाद अगर 7 वर्किग डेज में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें.

बैंक एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा करने की तारीख से पेनल्टी गिनी जाएगी.आपके अकाउंट में आपकी राशि के साथ ही यह पेनल्टी जोड़ कर आपको दी जाएगी. उदाहरण के लिए आपके अकाउंट से 20000 रुपये कटे,लेकिन मशीन से यह रकम नहीं निकली.अगर आपने 10 अप्रैल को एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा किया है और आपका पैसा 20 अप्रैल को वापस आया है तो आपके खाते में 21000 रुपये आएंगे। इसमें 10 दिन के लिए 1000 रुपये की पेनल्टी शामिल होगी।

पेनल्टी की रकम नहीं मिले तो ये करें.

यदि बैंक आपको पेनल्टी का पैसा नहीं देता है तो आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ऑनलाइन शिकायत करें.इसके लिए https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm पर लॉग ऑन करें.इसके अलावा आप फोन पर भी शिकायत कर सकते है.

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