अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका ख़ारिज, 5 करोड़ की रंगदारी का मामला
अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका ख़ारिज, 5 करोड़ की रंगदारी का मामला
Share:

लखनऊ: 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने ठुकरा दी है। यह आदेश अपर सेशन जज संजय कुमार शुक्ल ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह बिसेन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा आरोपित का पहले का आपराधिक इतिहास बताया गया। केस के अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र रद्द हो चुका है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत आरोपित का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई आधार नज़र नहीं आता है। आरोपित के वकील की दलील थी कि अली शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। इस समय LLB प्रथम वर्ष का छात्र है। आरोपित के पिता सांसद और चाचा MLA रहे हैं। वादी मुकदमा विपक्षी दल से संबंध रखता है, इसलिए चुनावी रंजिश की वजह से मुकदमा पंजीकृत कराया है।

बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को जीशान ने थाना करेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ घर में बैठा था। इसी दौरान तीन गाड़ियों से आए लोगों ने उसे घेर लिया। गाड़ी में अतीक अहमद का लड़का अली, आरिफ, संजय, इमरान के साथ कई और लोग मौजूद थे। अली ने कनपटी पर बंदूक लगाकर कहा कि अब्बा से बात कर लो। मना करने पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी। जान से मारने की धमकी देते हुए अली ने पीड़ित को पत्नी के नाम पर जमीन लिखने की बात कही। इंकार करने पर सभी लोगों ने मारा-पीटा। पिस्टल से फायर भी किया, जिसके बाद जीशान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।

मलेशिया में अभी लॉकडाउन की कोई ज़रुरत नहीं : वित्त मंत्री

हिजाब विवाद: कर्नाटक में उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी और झड़प की घटनाएं .. Video आया सामने

ABSU और बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों के बीच झड़प ने बढ़ाई चिंता

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -