असम छह महीने और अफस्पा के साये में
असम छह महीने और अफस्पा के साये में
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गुवाहाटी :असम में लगातार अराजकता और भय का माहौल पनप रहा है ऐसे में असम सरकार ने शनिवार को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) को छह महीने बढ़ाने की घोषणा की है. असम के गृह और राजनीतिक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक 28 फरवरी को अफस्पा कानून, 1958 के तहत पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया. कानून और व्यवस्था की लचर स्थिति और इसकी बहाली के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) की अवधि बड़ाई गई है.

इसके तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र में विभिन्न तरह के आपरेशन चलाने के लिए विशेष अधिकार होंगे. हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी हफ्ते बृहस्पतिवार को कहा था कि असम में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और हिंसा का दौर खत्म हो चुका है. सरकार को मिले अब तक के आंकड़ों के मुताबिक असम के हालात  फ़िलहाल अशांत क्षेत्र जैसे ही है और अभी शांति बहाली में कुछ और समय लगेगा.

उग्रवादी संगठनों  के क्रियाकलापों के चलते इस राज्य में लम्बे समय से अमन चैन की दरकार है मगर पिछले कुछ समय से तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे में अशांति व्याप्त है. लोग पलायन का सहारा ले रहे है. ताजा हालात पर काबू पाने और आगे होने वाली वारदातों से बचने के लिए फिलहाल राज्य में  अफस्पा लागू है. 

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