96 घंटे में यात्रा से नहीं लौटे तो होना पड़ेगा क्वारंटीन, सरकार का आदेश जारी
96 घंटे में यात्रा से नहीं लौटे तो होना पड़ेगा क्वारंटीन, सरकार का आदेश जारी
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गुवाहाटी: असम सरकार ने शुक्रवार को कोरोना महामारी से संबंधित दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किए हैं। असम के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एक व्यक्ति यदि 96 घंटे में यात्रा से लौट आता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यानी एक शख्स राज्य के बाहर जाकर 96 घंटे में वापस लौट आया, तो उसको 10 क्वारंटीन रहना अनिवार्य नहीं होगा। 

हालांकि उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और संक्रमित पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। असम सरकार ने शुक्रवार को एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरीज की मौत होने पर 5000 का खर्च अंतिम संस्कार के लिए देने की बात कही है। यदि कोरोना से किसी की मौत होती है और उसके परिजन शव लेने से मना करते हैं या फिर अंतिम संस्कार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं तो ऐसे मामले में पांच हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।

असम सरकार द्वारा अनलॉक-4 में भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रखा गया है। इस दौरान ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत है। इसके अलावा 50 फीसद टीचर्स स्कूल आ सकते हैं, ताकी छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई सबंधित सामग्री प्रदान की जा सके। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट पढ़ाई संबंधित जानकारी के लिए टीचर्स से मिलने स्कूल जा सकते हैं।

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