महिलाओं के आरक्षण पर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस कानून में होगा संशोधन
महिलाओं के आरक्षण पर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस कानून में होगा संशोधन
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गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने शुक्रवार को नगर निकायों में महिलाओं को 10 वर्षों के लिए आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कानूनों में बदलाव करने का फैसला लिया है. जिससे महिलाएं फैसला लेने की प्रक्रिया में अधिक असरदार ढंग से हिस्सा ले सकें. असम मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण देने के लिए असम नगर अधिनियम 1956 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. निगम के पार्षदों के पदों पर सीधे चुनाव में महिला आरक्षण के कार्यकाल को 10 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड की स्थापना शामिल है, जो किसानों और उत्पादकों को उनकी जमीन में पेड़ों की पुताई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है. यहां हेराका सेवा को 8.02 एकड़ भूमि बांटना शामिल है. इसके साथ ही सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए ट्रस्ट और असम खरीद वरीयता नीति, 2021 की स्वीकृति मिलना भी शामिल है.

बताया जाता है कि असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड किसानों, उद्योग और अन्य हितधारकों को स्थापित करने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करता है. असम मंत्रिमंडल ने IIT गुवाहाटी के सहयोग से उत्तरी गुवाहाटी में IIT गुवाहाटी परिसर में एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का भी फैसला लिया है.

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