अब ऑनर किलिंग पर राजस्थान में मौत या पूरे जीवन का कारावास और उन्मादी भीड की हिंसा में किसी व्यक्ति की मौत पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को इन दोनों मामलों से जुडे दो विधेयक रखे गए. इन पर आने वाले दिनों में चर्चा कर इन्हे पारित किया जाएगा .राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने सोमवार को ही इन विधेयकों को मंजूरी दी थी. ऑनर किलिंग पर विधेयक लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा.
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मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में ऑनर किलिंग के खिलाफ राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक सम्बन्धो की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक और उन्मादी भीड की हिंसा के खिलाफ राजस्थान लिचिंग से संरक्षण विधेयक रखे गए. राजस्थान सरकार ने दोनों अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना है. सरकार ने यह कानून अन्य सभी कानूनों के अतिरिक्त बनाए है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विधि विशेषज्ञ अभिनव शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार ने दो नए अपराध घोषित किए है. यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों का दोषी माना जाता है तो उसे वहीं सजा मिलेगी जो इन कानूनों में दी गई है. जैसे उन्मादी भीड की हिंसा में यदि किसी की मौत हो जाती है और इस कानून के तहत केस दर्ज होता हैं आरोपी को अधिकतम कठोर आजीवन कारावास की सजा ही मिलेगी, क्योंकि इस कानून के तहत यही अधिकतम सजा दी गई है.
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