तीन तलाक़ बिल पर बोले ओवैसी, कहा- इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट, जन्म-जन्म का बंधन नहीं
तीन तलाक़ बिल पर बोले ओवैसी, कहा- इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट, जन्म-जन्म का बंधन नहीं
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नई दिल्ली:  लोकसभा में गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल पर तल्ख़ बहस हुई. हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में शादी केवल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इसे आप जन्मों का साथ मत बनाइए. असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत तल्ख़ अंदाज में की. 

ओवैसी ने कहा कि मैं तीसरी बार इस बिल के खिलाफ खड़ा हूं और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक इस बिल पर विरोध जताता रहूंगा. ओवैसी ने कहा कि तीन तलाक को इस सरकार ने अपराध की श्रेणी में डाल दिया है. ऐसे में फिर पीड़ित महिला का पालन-पोषण कौन करेगा. ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में निकाहनामा है, आप भी एक कंडिशन लगा दीजिए कि यदि कोई तीन तलाक देगा तो उसे महिला को मेहर की रकम का 500 गुना अधिक जुर्माना पीड़ित महिला को देना होगा. इसके बाद ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप कह रहे हैं कि जन्म-जन्म का साथ है. 

ओवैसी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान आदमी गलती से तीन बार तलाक बोल देता है तो निकाह नहीं टूटता है. ओवैसी ने दावा किया कि इस्लाम में 9 तरह के तलाक होते हैं और तीन तलाक उसमें से केवल एक है. तीन तलाक बिल के विरोध में ओवैसी ने कहा कि इससे महिला पर भार बढ़ेगा, क्योंकि अगर पति जेल में चला जाएगा तो फिर पीड़ित महिला को पैसा कौन देगा.

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