बड़ी बहन से आसाराम करता था रेप, छोटी से बेटे साईं ने की दरिंदगी
बड़ी बहन से आसाराम करता था रेप, छोटी से बेटे साईं ने की दरिंदगी
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अहमदाबाद: आसाराम एक और बलात्कार केस में अपराधी पाया गया है। ऐसे ही एक अपराध में राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सूरत में एक शिष्या के साथ बलात्कार, अननेचुरल सेक्स सहित कई अपराधों का अपराधी पाया गया है। अदालत से अपराधी करार दिए जाने के पश्चात् मंगलवार को उसकी सजा की घोषणा होगी। सूरत में जिस लड़की के साथ बलात्कार का दोषी आसाराम को पाया गया है, उसकी छोटी बहन को उसका बेटा नारायण साईं हवस का शिकार बनाता था। अदालत पहले ही साईं को उम्रकैद की सजा दे चुका है।    

एडिशनल सेशन जज डीके सोनी ने आसाराम को बलात्कार, गुदामैथुन, छेड़छाड़, अवैध कब्जा, नियंत्रण पाने के लिए बल के प्रयोग, आपराधिक धमकी जैसे जुर्म का अपराधी पाया है। अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती, मोटेरा आश्रम में पदाधिकारी ध्रुवबेन बालानी, जसवंतीबेन चौधरी, निर्मला, और मीरा समेत छह को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है। आसाराम के अधिवक्ता चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि रिहा किए गए अपराधियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले।

81 वर्षीय आसाराम जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। राजस्थान स्थित आश्रम में आसाराम की हवस का शिकार बनी लड़की ने 2013 में बलात्कार का केस दर्ज कराया था। आसाराम को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। आसाराम को ट्रायल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश किया जाता रहा है। खराब सेहत और सूरत के चिकित्सालय में भर्ती होने की वजह से आसाराम की पत्नी अदालत में उपस्थित नहीं थीं। आसाराम की बेटी के वक़्त पर नहीं पहुंचने के कारण अदालत को फैसला सुनाने में इंतजार करना पड़ा। अदालत में वकीलों के अतिरिक्त किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। आसाराम ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को षड्यंत्र करार दिया। जोधपुर में पॉक्सो ऐक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सूरत की पीड़िता सामने आई तथा उसने 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपने साथ हुए जुल्म को उजागर करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की छोटी बहन ने नारायण साईं पर यौन शोषण के आरोप लगाए। साईं को भी बलात्कार का अपराधी पाया गया एवं उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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