नहीं मिली आसाराम को जमानत, सुब्रह्मण्यम को नहीं मिली सफलता
नहीं मिली आसाराम को जमानत, सुब्रह्मण्यम को नहीं मिली सफलता
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जोधपुर : नाबालिग लड़की से यौन दुराचरण के शिकार आरोपी प्रवचनकार आसाराम की जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई। हालांकि इस मामले में पैरवी करने मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी भी उन्हें राहत नहीं दे सके। दरअसल जोधपुर के सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले में कहा गया है कि आसाराम को जमानत मिलना बेहद मुश्किल है मगर इसके लिए उन्होंने प्रयास करने की बात कही थी और उन्होंने प्रयास किया लेकिन आसाराम को मामले में जमानत नहीं मिल पाई। मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर की सेशन कोर्ट द्वारा प्रवचनकार आसाराम द्वारा एक लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद आसाराम के मामले में सुनवाई की गई सुनवाई के दौरान जज ने आसाराम की ओर से दी गई दलीलों को सुना लेकिन भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की दलीलों का जज पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी।

हालांकि इस मामले में पैरवी करने वाले सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि वे इस याचिका को रद्द किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर, आसाराम की जमानत के पूरे प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि आसाराम पर गैर धार्मिक शक्तियों ने झूठे आरोप लगाए हें तो दूसरी ओर उनका मानना है कि यह पूरा मामला पस्थितियों से जुड़े सबूतों पर निर्भर है। उल्लेखनीय है कि आसाराम पर एक नाबालिग से यौन दुराचरण का आरोप लगा था, जिसके बाद आसाराम लंबे समय तक यहां वहां छिपते रहे।

आसाराम की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों ने विरोध जताया। जिसके बाद उनके आश्रमों में पुलिस द्वारा कई बार घुसकर सर्चिंग की गई लेकिन वे वहां नहीं मिले। बाद में मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से आसाराम की गिरफ्तारी हुई। आसाराम को बाद में जोधपुर लाया गया जहां उन पर न्यायालय में वाद चल रहा है।

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