नई दिल्ली: सूरत दुष्कर्म मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी पाया है. शुक्रवार को अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने नारायण को दोषी करार दिया है. अदालत 30 अप्रैल को सजा सुनाएगा. बता दें कि नारायण साईं पर सूरत की दो सगी बहनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. नारायण साईं के सहायक गंगा, जमुना, हनुमान को भी अदालत ने दोषी करार दिया है.
भगोड़े नारायण साईं को दिल्ली और सूरत पुलिस ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र के निकट पीपली गांव से हिरासत में लिया था. अक्टूबर 2013 में सूरत पुलिस ने दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाना तथा अन्य आरोपों की दो शिकायतें दर्ज की थीं. इनमें से एक शिकायत आसाराम के विरुद्ध थी और दूसरी नारायण साईं के विरुद्ध थी. यहां की दोनों बहनों में से छोटी बहन ने साईं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि नारायण ने वर्ष 2002 से 2005 तक निरंतर कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया. इस दौरान पीड़िता सूरत आश्रम में रह रही थी.
नारायण साईं की पत्नी ने भी उस पर कई संगीन आरोप लगाए थे. नारायण साईं की पत्नी ने उस पर आश्रम की लड़कियों से अवैध यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए थे. नारायण साईं की पत्नी जानकी ने यह भी कहा था कि उसके पति ने आश्रम की एक युवती को गर्भवती भी कर दिया था. नारायण की पत्नी ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवाया हुआ है.
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