ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट के आदेश पर भड़के ओवैसी, ASI पर दिया विवादित बयान
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट के आदेश पर भड़के ओवैसी, ASI पर दिया विवादित बयान
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नई दिल्ली: वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में विवादित परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि, ''इस आदेश की वैधता संदिग्ध है। बाबरी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कानून में किसी मामले पर पुरातात्विक निष्कर्षों की खोज के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है, जिसे एएसआई ने पेश किया है।'' ओवैसी ने ASI पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि, ''हिंदुत्व के हर तरह के झूठ के लिए ASI प्रसव कराने वाली दाई की तरह काम करती है। कोई भी इससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं करता है।''

ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि, ''ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तत्काल अपील करनी चाहिए। इसे सुधरवाना चाहिए। ASI तो केवल धोखाधड़ी का पाप करेगी। इतिहास दोहराया जाएगा जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। किसी भी शख्स को मस्जिद की प्रकृति को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।''

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