'मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है', कोर्ट में आर्यन ने दी यह दलीलें
'मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है', कोर्ट में आर्यन ने दी यह दलीलें
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ड्रग्स केस में फंसने के बाद से आर्यन खान लगातार चर्चाओं में है। आर्यन शाहरुख़ खान के बेटे हैं और ड्रग्स इस्तेमाल के चलते वह इस समय NCB कि गिरफ्त में हैं। यहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर कोर्ट से 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और NCB को केवल 7 अक्टूबर तक की कस्टडी मिली है। वहीं कोर्ट में आर्यन की पैरवी कर रहे वकील सतीश मानशिंदे ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कोर्ट से आर्यन को बेल देने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं देने से मना कर दिया। अब आर्यन सात अक्तूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे।

आइए जानते हैं कोर्ट में दी गई आर्यन खान की दलीलें-

आर्यन ने कहा- 'अब तक 48 घंटे पूरे हो गए हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। आगे की कस्टडी के लिए किसी भी अपील को अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें जो भी मुझसे पूछताछ करनी थी, वो कर चुके हैं। मैंने पूरा सहयोग किया है, और वे भी मेरे साथ अच्छे थे। मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैंने अपने फोन से कुछ भी डिलीट नहीं किया है।' वहीं दूसरी तरफ आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, 'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा। एस 37 के तहत यह लागू नहीं होता। मैं भी एक 24 साल का लड़का हूं, जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जो दूसरों को साथ किया गया वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता।' आगे यह भी कहा गया, 'आर्यन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आर्यन ने अपना अच्छा आचरण दिखाया। आर्यन अधिकारियों को देखकर नहीं भागा। उसने उन्हें जांच करने की अनुमति दी, इसलिए एनबीसी को कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। बिना पुष्टि के फोन पर बात करना अपराध नहीं है।'

इसी के साथ यह भी कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलेगा कि इस मामले में कार से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए थे या नहीं। जहाज मेरा नहीं है। आपको जहाज पर सवार 1000 को गिरफ्तार करना चाहिए था।' इसी के साथ यह भी कहा गया, 'एक दिन की भी रिमांड के लिए आरोपों को देखने होंगे। जो कुछ भी दूसरों से जब्त किया गया है।वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता। फोन से मिली चैट मेरी कस्टडी से मेल नहीं खाता है। मैं अब रिया केस के फैसले को देखूंगा। ऐसे दावे हैं कि वह फाइंनेंस और आश्रय दे रही थी। वित्त पोषण का अर्थ यह समझना होगा कि वित्तपोषण किसी न किसी पर आजीविका का एक साधन है। यहां पर ठिकाने लगाने का भी शुल्क नहीं है।'

इसकी अलावा यह भी कहा गया, 'आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वह शिप में क्यों गए थे इससे एनसीबी को कोई मतलब नहीं। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकते हैं। आर्यन खान को पार्टी में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। आर्यन खान का पार्टी आयोजन से कोई सीधा नाता नहीं है। आर्यन के पास तो शिप का टिकिट और बोर्डिंग पास भी नहीं था। आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट से कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। आर्यन खान का ड्रग्स की खरीददारी और बेचने से कोई सीधा संबंध नहीं है।' एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की है। वह अभी अभी इंडिया आए हैं, वह भला कैसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं।

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