ऑड-ईवन स्कीम: इस बार CNG गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट, नियम तोड़ने पर होगा 4 हजार जुर्माना
ऑड-ईवन स्कीम: इस बार CNG गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट, नियम तोड़ने पर होगा 4 हजार जुर्माना
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एक बार फिर से ऑड ईवन (Odd-Even) स्कीम लागू करने की तैयारियों में लगी हुईं है. दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम का दूसरा चरण 4 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगा. ऑड ईवन का वक़्त सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा. 

इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता में बताया है कि इस बार दिल्ली में ऑड ईवन के दौरान CNG वाहनों को रियायत नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा है कि इस दौरान नियम तोड़ने वाले को 4 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा. गाड़ी में स्कूली बच्चे होने पर ऑड ईवन में रियायत मिलेगी. इनके साथ ही महिलाओं और दिव्यांगों को भी इस नियम से छूट मिलेगी.

सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इस दौरान दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों को रियायत नहीं मिलेगी. रविवार को ऑड ईवन लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर्स पर यह स्कीम प्रभावी नहीं होगी. इसके साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रियों के वाहनों पर ऑड ईवन स्कीम लागू नहीं होगी. इसके साथ ही विपक्षी नेताओं, इलेक्शन कमीश्नर, सीएजी और दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों की वाहनों को भी इसमें रियायत मिलेगी. हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम और मंत्रियों पर यह नियम लागू रहेगा.

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