सीएम केजरीवाल का फरमान, दुर्घटना पीड़ित का इलाज करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल
सीएम केजरीवाल का फरमान, दुर्घटना पीड़ित का इलाज करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल
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नई दिल्ली:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर निजी अस्पताल वाले दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में आनाकानी करते हैं तो ऐसे अस्पतालों पर दिल्ली सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार अपनी योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार का पूरा खर्च वहन कर रही है और फरवरी, 2018 से लेकर अप्रैल 2019 के मध्य 2,501 लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त उपचार हुआ है।

सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में सीएम केजरीवाल ने कहा कि, 'दिल्ली की सीमा के भीतर यदि कोई दुर्घटना होती है या कोई एसिड अटैक होता है या कोई बर्न इंजरी होती है तो उसका तत्काल उपचार कराना बहुत आवश्यक होता है। मेडिकल क्षेत्र में कहा गया है कि पहले 1 घंटे में यदि पीड़ित को मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो दुर्घटना के शिकार शख्स की जान बचने के आसार काफी अधिक रहते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई आदेश भी हैं, जिनमें कहा गया है कि यदि किसी ऐसे पीड़ित को लेकर आप अस्पताल लेकर जाते हैं तो कोई भी अस्पताल उपचार करने से इंकार नहीं कर सकता।

आपको बता दें कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार निजी अस्पताल कोई न कोई बहाना बनाकर इलाज के लिए इंकार कर देते थे। निजी अस्पताल वाले इसलिए उपचार करने से बचते हैं कि इसका बिल कौन भरेगा। दुर्घटना के शिकार शख्स का इंश्योरेंस है भी या नहीं।“ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिल का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी।

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