आर्टिकल 377 : भारत बना समलैंगिक संबंधों को वैध मानने वाला 126 वां देश, इन देशो में है यह सजा
आर्टिकल 377 : भारत बना समलैंगिक संबंधों को वैध मानने वाला 126 वां देश, इन देशो में है यह सजा
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नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कल धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में समलैंगिक यौन संबंधो को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही भारत समलैंगिक संबंधों को वैध मानने वाले 126 वां देश बन गया है लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया के कई देशों में समलैंगिकता अभी भी अवैध मानी जाती है। इनमे से अधिकतर देशों में इसे बड़ा अपराध मानते हुए इसके लिए कड़ी सजाये भी निर्धारित की गई है। यही नहीं कुछ देशो में तो समलैंगिकता के लिए  मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तो आइये आज हम आपको बताते है कि किन देशो में समलैंगिक संबंधों को लेकर क्या स्थिति है। 

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125 देशो में वैध हुई समलैंगिकता

बुधवार तक दुनिया में समलैंगिक सम्बन्धो को वैध मानाने वाले 124 देश थे लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 377 को लेकर किये गए नए फैसले के बाद अब ऐसे भारत में भी समलैंगिकता वैध हो गई है। इसके साथ ही अब दुनिया में समलैंगिक सम्बन्धो को वैध मानाने वाले देशो की संख्या भी 125 हो गई है। भारत के अलावा जिन देशो में समलैंगिकता को वैध माना जाता है उनमे अर्जेंटीना, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आईसलैंड, स्वीडन, कनाडा, स्पेन और बेल्जियम शामिल है। 


72 देशो में समलैंगिक संबंध बनाना अपराध 

एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों को समान अधिकार देने की बाते होती है और समलैंगिक सम्बन्धो को वैध करार देने के लिए भी गुजारिशें और नियमों में बदलाव भी किये जा रहे है तो वही कुछ ऐसे देश भी है जहाँ समलैंगिकता को आज भी अपराध माना है। फिलहाल दुनिया में ऐसे देशो की कुल संख्या 72 है। 

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इन देशो में सिर्फ महिलाओ के लिए गैरकानूनी है समलैंगिकता 

आपने देखा कि कुछ देशो में समलैंगिकता वैध है तो कुछ में अपराध लेकिन दुनिया में  कुछ देश ऐसे भी है जहा सिर्फ महिलाओं द्वारा बनाये गए समलैंगिक सम्बन्धो को अवैध माना जाता है पुरुषों द्वारा बनाये गए सम्बन्धो को नहीं। इन देशो में बेनिन, बुर्किना, नाइजर और माली जैसे देश शामिल है। वही घाना में पुरुषों में द्वारा समलैंगिक सम्बन्ध को अवैध माना जाता है और महिलाओ द्वारा ही इन सम्बन्धो को बनाने को लेकर कोई सजा का  प्रावधान नहीं है। 


आठ देशो में समलैंगिक सम्बन्ध यानी सजा-ए-मौत 

दुनिया में आठ देश ऐसे भी है जहाँ समलैंगिक सम्बन्धो को गंभीर अपराध मान कर ऐसे मामलो में लिप्त पाए जाने पर सीधे मृत्युदंड दिया जाता है। समलैंगिक सम्बन्धो पर सीधे मौत की सजा सुनाने वाले देशो के नाम सीरिया, सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया, ईराक, इरान, यमन और सऊदी अरब है। 


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