सुब्रत राय के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वॉरंट, पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लगाई लताड़
सुब्रत राय के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वॉरंट, पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लगाई लताड़
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पटना: सहारा प्रमुख सुब्रत राय की दिक्कतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार (13 मई) प्रातः 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया था, मगर वह नहीं आए। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय में सहारा इंडिया की तमाम योजनाओं में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए रुपयों के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 

गौरतलब है कि सहारा कंपनी ने तमाम योजना में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर रुपया जमा करवाया था। वहीं, अवधि पूरी होने के पश्चात् भी रूपये नहीं लौटाए। इस मामले में 2000 से अधिक व्यक्तियों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार (12 मई) को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार प्रातः 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हर स्थिति में हाजिर होने का आदेश दिया था। जब सुब्रत राय शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया। 

वही निवेशकों के वकील प्रत्युष कुमार ने बताया था, 'पटना उच्च न्यायालय ने सुब्रत राय के अधिवक्ता से कहा था कि उच्चतम न्यायालय के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं। उच्च न्यालाय ने सवालिया लहजे में पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय 'सहारा' जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें अदालत आना होगा। यह देखना होगा कि लोग यहां कितने परेशान हैं? जस्टिस संदीप कुमार ने कहा था कि सुब्रत राय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं।

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