अदालत में हाजिर नहीं हुए आज़म खान, पत्नी, बेटे और खुद के खिलाफ जारी हुआ गिरफ़्तारी वारंट
अदालत में हाजिर नहीं हुए आज़म खान, पत्नी, बेटे और खुद के खिलाफ जारी हुआ गिरफ़्तारी वारंट
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रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के रामपुर अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और MLA बेटे अब्दुल्लाह के नाम का वारंट जारी कर दिया है। हालाँकि, जारी किया गया यह वारंट जमानती है।

दरअसल, आजम खान को गुरुवार को अदालत में हाजिर होना था, किन्तु उनके पेश नहीं होने पर अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा पर कूट रचित (कोड वर्ड में) कागज़ात तैयार कर बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का इल्जाम लगाया था और मुकदमा दर्ज कराया था। यह केस रामपुर के थाना गंज में धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में दर्ज किया गया था।

इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मुद्दई के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि यदि अगली तारीख पर भी आजम खान अदालत में हाजिर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें भू माफिया भी घोषित किया जा चुका है।

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