कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भड़काऊ बयान दिया था। वहीं अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दरअसल इस मामले में अब स्पेशल कोर्ट ने मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया है। बताया जा रहा है अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं आरिफ मसूद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजधानी भोपाल में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस ने आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया था।

वहीं न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने सुनवाई होने के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। इसी आरोप के चलते उन्हें अदालत ने 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर की थी। आपको बता दें कि आरिफ मसूद पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया।

क्या कहा था आरिफ मसूद ने - उन्होंने कहा था, 'फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य को भारत में बैठी हिन्दूवादी सरकार सहमति दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बैठी हिन्दूवादी सरकार मुस्लिम वर्ग के अपमान को शह दे रहीं है। हिन्दुस्तान की केंद्र व राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि फ्रांस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।' वहीं तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह का कहना है, 'आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।'

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