राज बब्बर के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी, पोलिंग बूथ में घुसकर पीटा था मतदान अधिकारी को
राज बब्बर के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी, पोलिंग बूथ में घुसकर पीटा था मतदान अधिकारी को
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लखनऊ: पोलिंग बूथ में घुस कर मतदान अधिकारी से मारपीट करने के मुकदमे में सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. प्रकरण की अगली सुनवाई सात जनवरी 2019 को की जाने वाली है. यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरी ओंकार सिंह , राधाकृष्ण मिश्र और लाल चन्दन के बयानों को सुनकर दिया है.

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यह घटना दो मई 1996 की लखनऊ के वजीरगंज थाने की है. जिसमे आरोप है कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) प्रत्याशी राजबब्बर मतदान स्थल में घुस आए थे और मतदान अधिकारी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया था. इस बात से इंकार करने पर राजबब्बर और उनके साथ आए अरविंद यादव ने पीठासीन अधिकारी के सतह मार पीट की थी. जिसके बाद वादी श्रीकृष्ण सिंह ने मारपीट और आचार संहिता के उल्लंघन  के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

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इससे पहले मुकदमे की मूल प्रति वजीरगंज थाने से गायब हो गई थी, सीजेएम के आदेश पर विवेचक अयोध्या प्रसाद वर्मा ने प्रमाणित छाया प्रति कोर्ट में 2003 में दाखिल की थी. स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के लिए राजबब्बर को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद उपस्थित 
नहीं हुए है, तब जाकर उनके खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया गया है.

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