ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें ख़त्म, अब हिन्दु पक्ष रखेगा अपनी बात
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें ख़त्म, अब हिन्दु पक्ष रखेगा अपनी बात
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लखनऊ: गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा। अब इस मामले में अदालत 12 जुलाई को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल 40 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रखा गया था। इसके साथ ही संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। दरअसल, 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से 23 मई से जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत यह केस सुनने योग्य है या नहीं। इसी पर अदालत में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थीं। बताया जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील देगा।

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