जजों की नियुक्ति और बर्खास्तगी को रिकाॅर्ड में लाए जाने की मांग
जजों की नियुक्ति और बर्खास्तगी को रिकाॅर्ड में लाए जाने की मांग
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नई दिल्ली : न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर काॅलेजियम प्रणाली से कार्य कराने और उसमें सुधार किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की। जिसमें सरकार न्यायाधीशों के चयन के मानदंड को पारदर्शी बनाने पर विचार किया गया। साथ ही यह भी विचार किया गया कि किसी की उम्मीदवारी को आखिर किस कारण से खारिज किया गया। सार्वजनिक पटल पर रखने का सुझाव दिए जाने की बात भी कही गई। इस मामले में सरकार ने भी एक मसौदा तैयार कि था जिसमें यह कहा गया है कि शीर्ष अदालत से पारदर्शिता लाने के लिए जवाब के तौर पर बात कही जा सकती है। 

मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय काॅलेजियम जिन कारणों से न्यायाधीश को चुनता हो और जिन कारणों से न्यायाधीशों को हटाता हो उन्हें रिकाॅर्ड में लाया जाए। साथ ही इन रिकाॅर्डस को सार्वजनिक तौर पर सामने लाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काॅलेजियम हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनके स्थानांतरण और अन्य बातों को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और पहले वहां कार्य कर चुके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सुझाव के आधार पर निर्णय किया जाता है।

इस मामले में केंद्र सरकार ने मांग करते हुए न्यायालय की ओर कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई पैमाना तय किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि काॅलेजियम के लिए पूर्णकालिक सचिवालय भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए काॅलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुनवाई की गई।

जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय में जजों की नियुकित के लिए अलग से पैमाना बनाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि इस तरह की नियुक्ति के लिए मेरिट पर वरिष्ठता हावी नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि संविधान पीठ द्वारा केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए जजों की नियुक्ति के लिए काॅलेजियम सिस्टम को सही बताया और कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की संभावनाऐं बढ़ती हैं और इसका राजनीतिक प्रयोग भी हो सकता है। 

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