मोदी की रैली के खिलाफ दायर याचिका खारिज
मोदी की रैली के खिलाफ दायर याचिका खारिज
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चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शुक्रवार को चंडीगढ़ में होने जा रही रैली को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. रैली के खिलाफ दायर जनहित याचिका को वापस लेने की मांग की गई. इस पर जस्टिस सतीश कुमार मित्तल व जस्टिस महावीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने याचिका वापस लिए जाने की मांग को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. यह याचिका मोहाली निवासी सीएस सिद्धू की तरफ से याचिका दायर की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन लाखों रुपये प्रधानमंत्री की रैली आयोजित करने पर खर्च कर रहा है. यह पैसा आम आदमी की मेहनत की कमाई में से टैक्स के तौर पर वसूला गया है. ऐसे में राशि का इस्तेमाल राजनीतिक रैली जैसे आयोजनों पर खर्च करना गलत है. सुनवाई के दौरान याचिका वापस लिए जाने की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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