Mar 04 2016 07:46 PM
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथिततौर पर यौन शोषण के आरोप झेल रहे लोकप्रिय वैज्ञानिक और टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आरके पचौरी को दी जाने वाली अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने को लेकर याचिका खारिज कर दी।
वैज्ञानिक पचौरी की याचिका खारिज होने के बाद उन्हें झटका लगा है। उनके विरूद्ध इस बात का आरोप लगा है कि उन्होंने एक पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया, पचौरी का पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। उन्हें टेरी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने यौन उत्पीड़न को लेकर आपत्ति भी जताई इस बीच उनके विरूद्ध यौन उत्पीड़न का मसला सामने आया।
दरअसल ऐसे समय पचौरी महत्पूर्ण पद पर थे। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि पचैरी से चर्चा प्रारंभ होने के तुरंत बाद ही पचैरी ने उसे एक अभद्र नाम दिया। उन्होंने धमकी दी कि वह कहीं भी जाए वे देखेंगे और वह सोचेंगे कि वह नौकरी कैसे छोड़ती है।
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