सोमनाथ की बढ़ी मुश्किल, न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
सोमनाथ की बढ़ी मुश्किल, न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला आरोपित किया है। इस मामले में न्यायालय ने सोमनाथ भारती द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तय है। हालांकि सोमनाथ के पास सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला है लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका भारती ने सोमनाथ पर मारपीट करने और घर चलाने के लिए खर्च न देने का आरोप लगाया था।

इसी के साथ उनकी पत्नी ने उनके साथ न रहने की इच्छा जाहिर की थी। उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। इस मामले में कहा जा रहा है कि पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में कहा गया कि यह मामला घरेलू हिंसा का है और पारिवारिक विवाद का है। ऐसे में सोमनाथ को फौरी तौर पर कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। 

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