देशद्रोह का आरोपी असजद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर
देशद्रोह का आरोपी असजद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर
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रतलाम : हिंदू नेता पर जानलेवा हमला करने व देशद्रोह का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार सूफा सरगना असजद को कोर्ट ने 18 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस असजद से सूफा की गतिविधियों व आतंकी संगठन isis से जुड़े ‘अल इसाबा ग्रुप’ के बारे में पूछताछ करेगी. साथ ही अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी. एसडीओपी संजीव मूले ने बताया हिंदू जनचेतना मंच अध्यक्ष राजेश कटारिया पर जानलेवा हमले और देशद्रोह का षड्यंत्र रचने के आरोप में असजद पिता जहूर खान (35) नि. शेरानीपुरा पर स्टेशन रोड और आईए थाने में प्रकरण दर्ज हैं. उसे 6 जून को गिरफ्तार किया था. नेता कटारिया पर हमले के मामले में कोर्ट ने उसे स्टेशन रोड थाने को 9 जून तक रिमांड पर सौंपा था. मंगलवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जहां से आईए थाने के आवेदन पर देशद्रोह का षड्यंत्र रचने के आरोप में पूछताछ के लिए 18 जून तक रिमांड पर सौंपने के आदेश हुए.

मारपीट का आरोप

अभिभाषक हबीब खान ने शिकायत की कि पुलिस असजद के साथ मारपीट कर रही है. उसका मेडिकल कोर्ट के आदेश से ही करवाया जाए. सीजेएम ने आदेश दिए कि पुलिस अभिरक्षा में लेने के तुरंत बाद असजद का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट केस डायरी के साथ लगाएं. कोर्ट ने कहा- की मामला काफी गंभीर है : रिमांड के लिए आईए थाने के आवेदन पर कोर्ट में बहस करते हुए मंगलवार को असजद के अभिभाषक हबीब खान ने आपत्ति ली. उन्होंने कहा पुलिस के पास साक्ष्य नहीं हैं.

पुलिस ने केस डायरी पेश की जिसमें पूर्व में गिरफ्तार आरोपी वसीम व अनवर द्वारा असजद के खिलाफ उपलब्ध करवाए साक्ष्य थे.कोर्ट ने माना यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला है. केस डायरी से स्पष्ट है अल इसाबा ग्रुप आतंकी संगठन isis से संबंधित है. पेशी के दौरान सीजेएम ने असजद से पूछा क्या वह पुलिस को सहयोग करना चाहता है. असजद ने इस बात से इनकार नहीं किया. कोर्ट ने उसे 10 दिन के रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए.

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