नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी को गुरूवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य विधायकों को जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार सभी के लिए 50 हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और कोर्ट ने इस मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है।
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यहां बता दें कि इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था जिस पर अब इन्हें जमानत मिल गई है। वहीं कोर्ट के आदेश अनुसार इन सभी को यदि विदेश जाना है तो पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।
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गौरतलब है कि बीते 19 फरवरी 2018 को रात करीब 12 बजे मुख्य सचिव को केजरीवाल के आवास पर राशन कार्ड व अन्य मुद्दों पर मीटिंग के लिए बुलाया था और केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित तौर पर हमला किया गया था। जिसके बाद आप पार्टी के कुछ विधायकों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं इस मामले में आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई क्यूंकि इस केस में शामिल खान और जारवाल को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।
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