ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल, पक्षकार बनाने और पूजा का अधिकार देने की मांग
ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल, पक्षकार बनाने और पूजा का अधिकार देने की मांग
Share:

वाराणासी: विवादित ज्ञानवापी परिसर के श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनने के लिए एक और याचिका दाखिल हो चुकी है। निखिल उपाध्याय और रुद्रविक्रम विक्रम सिंह की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने जिला जज की कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख मुक़र्रर कर दी है। उसी दिन अन्य मामलों की सुनवाई की भी तारीख है। ताजमहल मामले में भी इन्हीं वादियों की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है। इससे पहले सोमवार को पांच अन्य लोगों ने भी अर्जी दायर की थी। 

अदालत में याचिका दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि पूजा स्थल कानून पूजा स्थल के लिए बना है। यह कानून मंदिर के लिए बना है मस्जिद के लिए नहीं। पूजा स्थल कानून की दलील मंदिर पक्ष अपनी ओर से दे सकता है, मस्जिद पक्ष नहीं दे सकता है। जहां तक कानून की बात है, कोई भी कानून अदालत का दरवाजा नहीं रोक सकता है। कोई भी कानून ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं रोक सकता है। यह कानून राइट टू जस्टिस को नहीं छीन सकता है। 

अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि अदालत के समक्ष उन्होंने दो मांगें रखी हैं। पक्षकार बनने के साथ ही हमने मांग की है कि एक दिन के लिए ज्ञानवापी में सभी मीडिया को जाने की अनुमति दी जाए। पूरे देश के चैनल वहां जाएं और जनता को भी बताएं कि वास्तविकता क्या है। 

'भगवा ध्वज एक दिन तिरंगे का स्थान लेगा..', कर्नाटक मंत्री की बात से भड़के संजय सिंह, की गिरफ़्तारी की मांग

ज्ञानवापी वीडियो लीक की होगी जांच, सील बंद लिफाफे लेने से वाराणसी कोर्ट का इंकार

पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ को 4.8 प्रतिशत बजट घाटे का लक्ष्य प्रस्तावित किया

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -