अपनी इस मांग को लेकर बंबई हाई कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख
अपनी इस मांग को लेकर बंबई हाई कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख
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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक याचिका बीते सोमवार को बंबई हाई कोर्ट में दायर की। यह याचिका उन्होंने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के तहत दर्ज की है। जी दरअसल अनिल देशमुख ने अपनी इस याचिका में अपने खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की खंडपीठ याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई करने वाले हैं हालाँकि अभी कुछ तय नहीं है।

आपको बता दें कि बीते 21 अप्रैल को CBI ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत राकांपा नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीँ दूसरी ओर बंबई हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और औरंगाबाद नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि ''वे जिले में विद्युत व एलपीजी शवदाह गृह बनाने के लिए उद्योपतियों व स्थानीय कॉरपोरेट समूहों से दान देने की अपील करें।''

इसके अलावा विद्युत व एलपीजी शवदाह गृहों के निर्माण में आने वाली लागत के बारे में बताए जाने पर कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने इजराइल का उदाहरण दिया। वही आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने अपने नागरिकों को टीका लगाने और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर कोविड रोधी टीके खरीदे। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को औरंगाबाद के औद्योगिक क्षेत्र से अपील करनी चाहिए कि वह शवदाह गृहों के निर्माण के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत दान करे।

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