अनिल अंबानी पर कोर्ट का 'सुप्रीम' फैसला, 1 माह में 453 करोड़ लौटाओ या फिर जेल जाओ
अनिल अंबानी पर कोर्ट का 'सुप्रीम' फैसला, 1 माह में 453 करोड़ लौटाओ या फिर जेल जाओ
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नई दिल्ली : रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक तरफ राफेल सौदे को लेकर विपक्ष की ओर से अनिल अंबानी पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं तो वहीं अब उन्हें अवमानना मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है. इस मामले कोई लेकर सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.

प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एरिक्सन इंडिया की याचिका पर आया है. इस याचिका पर अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया गया है और इस मामले में अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो डायरेक्टर भी दोषी पाए गए हैं. 

सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी से कहा कि एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाए. जबकि कोर्ट ने अम्बानी से यह भी कहा कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा भी दी जाएगी. आपको जानकारी के लिए बता दें कि अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां उसके याचिका पर अब कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. एरिक्सन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान डील में निवेश के लिए रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ है. वहीं इस पर अनिल का कहना था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के कारन अब उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं रह गया है.

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