आम्रपाली ग्रुप: सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, दस्तावेज़ जमा होने तक हिरासत में रहेंगे तीन डायरेक्टर
आम्रपाली ग्रुप: सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, दस्तावेज़ जमा होने तक हिरासत में रहेंगे तीन डायरेक्टर
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नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने आम्रपाली हाउसिंग सोसाइटी में आज सुनवाई करते हुए ग्रुप के तीन डायरेक्टर्स को हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं, अदालत ने कहा है कि जब तक मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक तीनों डायरेक्टर्स पुलिस की हिरासत में रहेंगे. अदालत का निर्देश पाते ही पुलिस ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के तीन डायरेक्टर, अनिल कुमार शर्मा, शो प्रिया और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

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इससे पहले अदालत ने मामले में लेटलतीफी करने के लिए डेवलपर को जमकर लताड़ लगाई, अदालत ने कहा कि उनका वक़्त जाया करने की कोशिश न की जाए. साथ ही अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के वकील से भी पुछा की फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़े दस्तावेज़ को अभी तक अदालत में पेश क्यों नहीं किए गए हैं ?

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इससे पहले शीर्ष अदालत के जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित ने आम्रपाली ग्रुप के तीन डायरेक्टर्स को हिरासत में लेने का आदेश देते हुए कहा कि अदालत के आदेश देने के बाद भी इन डायरेक्टर्स ने अपने बैंक खातों की जानकारी अदालत में जमा नहीं करवाई है, अदालत ने कहा कि ये लोग कोर्ट के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं. आपको बता दें कि अदालत ने 26 सितम्बर को मामले की सुनवाई करते हुए 24 घाटों के अंदर  अपने बैंक खातों की जानकारी जमा करवाने के लिए कहा था, जिसे डायरेक्टर्स द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाया गया है.

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