पटना: बिहार में मेयर तथा डिप्टी मेयर के इलेक्शन में परिवर्तन होने जा रहा है। इसके लिए राजभवन ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन का अध्यादेश विधि विभाग को भेज दिया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर तथा पटना सहित प्रदेश के 19 नगर निगमों में मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव अब वार्ड पार्षदों के स्थान पर अब डायरेक्ट वोटर्स करेंगे।
वही अध्यादेश के संशोधन प्रदेश भर के 263 नगर निकायों पर भी लागू होंगे। इनके सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन भी डायरेक्ट मतदाता करेंगे। इस अध्यादेश के पश्चात् यह तय हो गया है कि इस वर्ष अप्रैल से जून तक नगर निगमों के चुनाव में मेयर तथा डिप्टी मेयर की किस्मत लोगों के हाथों में होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अध्यादेश के संशोधन में नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 तथा 25 में संशोधन किया गया है। दोनों ही धाराएं क्रमश: मुख्य पार्षद मतलब मेयर तथा डिप्टी मेयर के चुनाव में परिवर्तन एवं दोनों ही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से जुड़ा हैं। नए नियम के तहत जब वार्ड पार्षद मेयर तथा डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं करेंगे, तब वार्ड पार्षदों की क्षमता के एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे।
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