विद्रोह फैलाने वाले अल्ताफ को 81 वर्ष की सजा
विद्रोह फैलाने वाले अल्ताफ को 81 वर्ष की सजा
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इस्लामाबाद: आखिरकार पाकिस्तान भी विद्रोहियों पर कार्रवाई करने का मन बनाने लगा है। मगर यह कार्रवाई भारत में आतंक फैलाने वालों के विरूद्ध नहीं की जा रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान के आतंकवाद विरोधी न्यायालय द्वारा मुहाजिर कौमी मूवमेंट के प्रमुख अल्ताफ हुसैन को 81 वर्ष के कैद की सजा सुना दी गई। न्यायालय द्वारा अल्ताफ को राज्य विरोधी भाषण देने और लोगों को उकसाने के आरोप में यह सजा दी गई। इस दौरान न्यायालय ने अल्ताफ की संपत्ती जब्त करने के आदेश भी दिए। इस बारे में इंटरपोल की मदद लेने की बात भी कही गई।

आतंकवाद विरोधी न्यायालय में जज राजा शहबाज खान ने अपना निर्णय सुनाया। इस दौरान जज खान ने कौमी मूवमेंट के नेता को 24 लाख रूपए जमा करने के ही साथ ही उन्हें न्यायालय में हाजिर किए जाने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि अल्ताफ ने कानून बनाने वाली संस्थाओं को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया था इस दौरान नाटो और संयुक्त राष्ट्र से सेना कराची भेजने की मांग भी की। इसका जमकर विरोध हुआ और इस मामले में पाकिस्तान के न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई। 

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