जर्मन बेकरी धमाका मामला: यासीन भटकल के खिलाफ तय हुए आरोप
जर्मन बेकरी धमाका मामला: यासीन भटकल के खिलाफ तय हुए आरोप
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पुणे: एक निचली अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2010 के जर्मन बेकरी धमाका मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के कथित सह-आरोपी यासीन भटकल पर आरोप तय कर दिए हैं। भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हाजिर किया गया। विशेष अभियोजक उज्ज्वल पवार ने बताया है कि उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की कई धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किए गए हैं। 

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2010 में पुणे जिले के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में जर्मन बेकरी में हुए धमाकों में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 अन्य लोग घायल हो गए थे। इससे पहले, एक विशेष एनआईए कोर्ट ने जुलाई 2018 में भटकल को 2013 हैदराबाद दोहरे धमाके मामले में दोषी पाया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। भटकल को सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पुणे लाकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के डी वडाने के सामने प्रस्तुत किया गया था। 

यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद यह पहली मौका है, जब उसे पुणे की अदालत में पेश किया गया है। अभियोजक पवार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक आवेदन दाखिल करते हुए कहा था कि सुरक्षा कारणों से वे सुनवाई के लिए भटकल को पुणे लेकर नहीं आ पाए और आगे की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जानी चाहिए। भटकल के वकील जहीर खान पठान ने दिल्ली पुलिस की अपील का विरोध किया और कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान मौजूद होना चाहिए। एनआईए ने 2013 में भारत नेपाल बॉर्डर से 40 से ज्यादा आतंकी मामलों में वांछित भटकल को हिरासत में लिया था। 

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